केजरीवाल की याचिका पर CBI को नोटिस, 13 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

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केजरीवाल की याचिका पर CBI को नोटिस, 13 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया है। यह याचिका आबकारी नीति मामले में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को सुनवाई से हटाने की मांग से जुड़ी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को तय की है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने से संबंधित आवेदन को रिकॉर्ड में लिया जा चुका है और इसकी अग्रिम सूचना दूसरे पक्ष को दी जा चुकी है। अदालत ने निर्देश दिया कि संबंधित पक्ष अपना जवाब जल्द दाखिल करें।

इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय ने केजरीवाल की उस मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मामले की सुनवाई किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की अपील की थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि किसी मामले से खुद को अलग करने का निर्णय संबंधित न्यायाधीश स्वयं लेते हैं।

गौरतलब है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों ने 11 मार्च को दिए गए एक आवेदन में यह आशंका जताई थी कि न्यायमूर्ति शर्मा के समक्ष सुनवाई निष्पक्ष नहीं हो सकती। हालांकि, निचली अदालत ने 27 फरवरी को केजरीवाल, सिसोदिया समेत 21 अन्य आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया था।

वहीं, निचली अदालत ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए इसे अविश्वसनीय बताया था। इसके खिलाफ सीबीआई ने अपील दायर की, जिस पर 9 मार्च को सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया गया। साथ ही, न्यायमूर्ति शर्मा की पीठ ने मामले से जुड़े जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश पर भी फिलहाल रोक लगा दी है।

अब इस पूरे मामले पर अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 13 अप्रैल को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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