

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित

नया रायपुर – भीषण गर्मी और छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों में आगामी 1 मई 2025 से 15 जून 2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है।
ग्रीष्मकालीन अवकाश पर शासन का निर्णय
विद्यालयी शिक्षा विभाग की ओर से 22 अप्रैल 2025 को जारी आदेश में कहा गया है कि इस वर्ष असामान्य गर्मी के कारण विद्यार्थियों पर स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को निर्धारित करते हुए इसे 1 मई से लागू करने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही, जिन अशासकीय शालाओं में 25 अप्रैल 2025 से पहले गर्मी की छुट्टियां आरंभ नहीं हुई हैं, वहां 25 अप्रैल से 15 जून तक की अवधि में अवकाश देने का निर्देश भी दिया गया है।
यह आदेश केवल छात्रों के लिए लागू होगा और शिक्षकों के लिए नहीं। विभागीय समसंबंधित आदेश यथावत प्रभावी रहेंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय छात्रों के स्वास्थ्य हित में लिया गया है और यह सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य रूप से पालन करने योग्य है।
शिक्षकों के लिए अलग प्रावधान
स्कूल शिक्षा विभाग के इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। विभाग के समस्त कर्मचारी, अधिकारी तथा शिक्षक अपने निर्धारित कार्यों के लिए पूर्ववत उपस्थित रहेंगे।
प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों, जिला शिक्षा अधिकारियों, और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को इस आदेश की प्रति भेज दी गई है, ताकि समय रहते सभी जरूरी तैयारियां की जा सकें।
छात्रों और अभिभावकों ने शासन के इस निर्णय का स्वागत किया है और भीषण गर्मी में राहत महसूस की है। वहीं, शिक्षक संगठनों की ओर से भीषण गर्मी के बीच शिक्षकों को अवकाश न दिए जाने को लेकर विरोध जताया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ शासन का यह कदम विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के मद्देनजर एक सराहनीय प्रयास माना जा रहा है।
