
नई दिल्लीमथुरा के चर्चित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर संशोधन आवेदन पर अदालत में विचार किया गया।
क्या हुआ सुनवाई में
न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय की है।
कितने मामले जुड़े हैं
यह पूरा विवाद कुल 18 मुकदमों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें हिंदू पक्ष की ओर से दायर किया गया है।
पहले क्या कह चुकी है अदालत
इससे पहले, 1 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें इन मुकदमों की वैधता को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा था कि ये मामले
समय सीमा
वक्फ अधिनियम
और पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991
से बाधित नहीं हैं।
क्या है विवाद
यह मामला मथुरा के उस स्थल से जुड़ा है, जहां यह दावा किया जाता है कि मुगल काल में मंदिर को हटाकर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया था।
फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 15 मई को होगी।



















