रायपुर । छत्तीसगढ़ में आबकारी उप निरीक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया है। इस फैसले पर मंत्री लखन लाल देवांगन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि चयन सूची बिना अनिवार्य अनुमोदन जारी हुई थी, जिस कारण यह कदम उठाना पड़ा। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नई सूची जारी करने का भरोसा दिलाया है।
मंत्री लखन लाल देवांगन का बड़ा बयान
इस पूरे मामले पर मंत्री लखन लाल देवांगन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी चयन सूची का अनुमोदन आबकारी मंत्री और विभागीय सचिव से होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी किए बिना ही चयन सूची जारी कर दी गई थी इसलिए आदेश को रद्द करना पड़ा। मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि इस लापरवाही को लेकर आबकारी सचिव को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी प्रक्रिया को विधिवत पूरा कर एक से दो दिन के भीतर चयन सूची दोबारा जारी कर दी जाएगी।
बता दें कि पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2024 की चयन सूची अनुसार अनुशंसित आबकारी उप निरीक्षक पद कार्यालयीन आदेश द्वारा जारी नियुक्ति आदेश तकनीकी कारणों से निरस्त किया जाता है” गौरतलब है कि, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2024 के माध्यम से आबकारी विभाग में आबकारी उप निरीक्षक के पद पर 85 अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु चयनित किया गया था। नए साल की शुरुआत में सभी चयनित अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंडों के परीक्षण, प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना था।























