कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम: अब सड़क हादसों में इलाज के लिए नहीं लगेगा पैसा

0
25

कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम: अब सड़क हादसों में इलाज के लिए नहीं लगेगा पैसा

 

नई दिल्ली- भारत सरकार ने देशभर में कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम (नकद रहित इलाज योजना) को लागू कर दिया है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को प्रति हादसा अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में मिलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह योजना 5 मई से पूरे देश में लागू हो गई है।

हर सड़क हादसे में मिलेगा मुफ्त इलाज
इस योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति का सड़क दुर्घटना मोटर वाहन के कारण होती है, तो उसे देश के किसी भी हिस्से में इलाज के लिए नामित सरकारी या निजी अस्पताल में पैसे नहीं देने होंगे।

हादसे के बाद 7 दिन तक इलाज मुफ्त
पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से अगले 7 दिनों तक इलाज की सुविधा दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये होगी।

प्राथमिक इलाज अन्य अस्पतालों में भी मिलेगा
अगर पीड़ित को किसी कारणवश नामित अस्पताल नहीं मिल पाता है, तो किसी भी नजदीकी अस्पताल में स्थिर हालत (स्टेबलाइजेशन) तक का इलाज इस योजना के तहत कवर होगा। इस संबंध में अलग से गाइडलाइन जारी की गई हैं।

योजना लागू करेगी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA)
इस योजना की जिम्मेदारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) को दी गई है, जो राज्यों की स्वास्थ्य एजेंसियों, पुलिस और अस्पतालों के साथ मिलकर इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।

राज्य स्तर पर निगरानी के लिए रोड सेफ्टी काउंसिल
हर राज्य में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल को योजना की नोडल एजेंसी बनाया गया है। यह काउंसिल अस्पतालों को योजना से जोड़ने, पीड़ितों के इलाज और भुगतान की प्रक्रिया की निगरानी करेगी।

केंद्र सरकार बनाएगी स्टीयरिंग कमेटी
योजना की निगरानी के लिए केंद्र सरकार एक स्टीयरिंग कमेटी भी गठित करेगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि योजना का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं।

पायलट प्रोग्राम से शुरू हुआ था सफर
गौरतलब है कि इस योजना का पायलट प्रोग्राम 14 मार्च 2024 को शुरू किया गया था, जिसे सफल मानते हुए अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया गया है।

0Shares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here