जिला स्तरीय संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित

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बालोद । महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत आज संयुक्त जिला कार्यालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित की गई। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, जिला पंचातय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा-4(1) के अनुसार जिले के सभी शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं, कार्यालयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, अस्पताल, वाणिज्यिक कार्यालय एवं उद्योगों आदि संस्थाओं जहाँ 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है वहाँ आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही विशाखा गाईड लाईन के तहत गठित स्थानीय व आंतरिक शिकायत समिति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी कार्यालय या संस्था के द्वारा आंतरिक शिकायत समिति गठित नही किया जाता है तो अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यालय प्रमुख या संस्था प्रमुख को 50 हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

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