खरसिया-नया रायपुर रेल परियोजना: 36 गांवों की जमीन खरीदी-बिक्री पर से प्रतिबंध हटा

0
37

रायपुर । बलौदाबाजार जिले में खरसिया-नया रायपुर-परमालकसा रेल परियोजना की 5वीं और 6वीं लाइन के लिए जारी प्रतिबंधों में ढील दी गई है। कलेक्टर के आदेश के अनुसार 36 प्रभावित गांवों के कई खसरा नंबरों की जमीन की खरीदी-बिक्री, नामांतरण, बंटवारा और डायवर्सन पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है।

हालांकि, सूचीबद्ध खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर परिधि में आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार का क्रय-विक्रय, निर्माण या अन्य लाभप्रद कार्यों पर रोक जारी रहेगी। प्रभावित खसरा नंबरों की सूची संबंधित राजस्व अनुभाग में उपलब्ध है।

 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बलौदाबाजार के द्वारा जारी आदेशानुसार उप मुख्य अभियंता बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के प्रस्ताव के अनुसार पूर्व मे जारी आदेश में संशोधन करते हुए अनुभाग बलौदाबाजार के ग्राम धनगांव, ताराशिव, अमलकुण्डा, मिश्राईनडीह, भदरा, सुढ़ेली, सेमराडीह, खैदा, बिटकुली, छुईहा, पनगांव, मगरचबा, सकरी, गोडखपरी, दशरमा, रिसदा, पुरान, ठेलकी, खम्हरिया, चांपा, पौसरी, भरूवाडीह ग्राम के रोक हटाए गए खसरा नंबरों की सूची राजस्व अनुभाग में उपलब्ध है। संलग्न सूची अनुसार खसरा नम्बरों के चारो ओर 150 मीटर की परिधि के सभी भू-भाग पर आगामी आदेश तक क्रय-विक्रय, नामान्तरण, बटवारा, व्यपवर्तन (डायवर्सन) निर्माण कार्य एवं अन्य लाभप्रद कार्यों पर रोक है।

 

इसी प्रकार एवं अनुभाग पलारी के ग्राम सैहा, गुमा, गितकेरा, अमलीडीह, चुचरूगंपुर, छिराही, गाड़ाभाठा, सरकीपार, खपरी, परसवानी, छेरकाडीह, रेंगाडीह, मुसवाडीह, जारा, कुल 36 गांव के संलग्न सूची अनुसार खसरा नम्बरों के चारो ओर 150 मीटर की परिधि के समस्त भू-भाग पर आगामी आदेश तक क्रय-विक्रय, नामान्तरण, बटवारा, व्यपवर्तन (डायवर्सन) निर्माण कार्य एवं अन्य लाभप्रद कार्यों पर रोक है। उक्त ग्रामों के शेष खसरा नम्बरों पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाया गया है। रोक हटाए गए खसरा नंबरों की सूची राजस्व अनुभाग में उपलब्ध है।

0Shares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here