रायपुर । थाना सिटी कोतवाली पुलिस की उच्चकोटि की व्यावसायिकता और सशक्त विवेचना के चलते नारकोटिक एक्ट के एक मामले में छह आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट श्रीमती किरण थवाईत ने प्रकरण में दोष सिद्ध पाए जाने पर सभी छह आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 1-1 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस के अनुसार, 7 दिसंबर 2024 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कालीबाड़ी चौक के पास पुलिस ने गणेश बागर्ती, विक्रम शाह एवं अनिल उर्फ अली झुल्फेकार को 2 किलोग्राम गांजा और एक मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि गांजा रवि साहू, संजय उर्फ लेण्डी झुल्फेकर एवं प्रियवंत कुमार से प्राप्त किया गया था।
जानकारी के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में तीनों अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। इसके बाद थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 337/24, धारा 20(B)(ii)(B) नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विस्तृत विवेचना की गई।
थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा प्रकरण में उत्कृष्ट जांच करते हुए सभी साक्ष्य एकत्र कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण के बाद आरोपियों द्वारा अपराध किया जाना सिद्ध पाया।
अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने सभी छह आरोपियों को कठोर दंड से दंडित किया।
दंडित आरोपियों के नाम
गणेश बागर्ती पिता मंगलू, उम्र 28 वर्ष, निवासी कालीबाड़ी, थाना कोतवाली, रायपुर
विक्रम शाह पिता गौरंग शाह, उम्र 29 वर्ष, निवासी पेड्रामल, थाना साईतला, जिला बलांगीर (ओडिशा)
अनिल उर्फ अली झुल्फेकार पिता सुरेश झुल्फेकार, उम्र 23 वर्ष, निवासी कालीबाड़ी चौक, थाना कोतवाली, रायपुर
रवि साहू पिता स्व. राजू साहू, उम्र 40 वर्ष, निवासी गांधी नगर, कालीबाड़ी चौक के पास, थाना कोतवाली, रायपुर
संजय उर्फ लेण्डी झुल्फेकर पिता हिम्मत लाल झुल्फेकर, उम्र 27 वर्ष, निवासी सुलभ के पीछे, गांधी नगर, कालीबाड़ी चौक के पास, थाना कोतवाली, रायपुर
प्रियवंत कुम्हार पिता शंकर कुम्हार, उम्र 27 वर्ष, निवासी कुम्हार पदर, थाना तुसरा, जिला बलांगीर (ओडिशा)
पुलिस अधिकारियों ने इसे नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एक अहम सफलता बताया है और कहा है कि ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
























