आगरमालवा जिला परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में जांच दल द्वारा स्कूली बसों एवं अन्य वाहनों की चौकिंग कार्यवाही के दौरान गुरूकुल विद्यालय, सांदीपनि स्कूल, सरस्वती देव पब्लिक स्कूल और अन्य स्कूलों के लगभग 30 से 35 वाहनों चौक किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन अनुसार सभी बिंदुओं पर वाहनों की जांच की गई। 3 वाहनों के दस्तावेजों में अनियमिताएं पाई जाने पर चालानी कार्यवाही की जाकर 18500 का शमन शुल्क वसूल किया गया।
























