हाईकोर्ट ने रायपुर एसएसपी को भेजा अवमानना नोटिस, जानें क्या है मामला…


बिलासपुर- सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) को अदालती आदेश के बावजूद सेवानिवृत्ति लाभ न देने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एसपी से जवाब तलब किया है कि आदेश के बावजूद भुगतान क्यों नहीं हुआ।
मामला शौर्य पेट्रोल पंप (पुलिस पंप), रायपुर में पदस्थ एक एएसआई (मैकेनिक) से जुड़ा है, जिस पर पेट्रोल पंप संचालन में अनियमितता और 1 करोड़ से अधिक की गबन का आरोप लगा था। विभागीय जांच के बाद लगभग 10 लाख रुपये की रिकवरी का आदेश 7 साल पहले जारी किया गया था। एएसआई ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां वसूली पर रोक लगा दी गई थी।
इस बीच, 21 फरवरी 2024 को एएसआई रिटायर हो गया, लेकिन विभाग ने उसके सभी देयकों का भुगतान रोक दिया। इसके खिलाफ एएसआई ने एडवोकेट आरके केशरवानी के माध्यम से फिर से रिट याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने वसूली को निरस्त कर 45 दिनों में समस्त लाभों का भुगतान करने का आदेश दिया था।
हालांकि अदालत के निर्देश के बाद भी भुगतान नहीं किया गया, जिससे नाराज होकर रिटायर्ड एएसआई ने अवमानना याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायपुर एसपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
