छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित

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महिलाओं की नाइट शिफ्ट और ओवरटाइम नियमों में बदलाव


रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक सदन से पारित हो गया। इस संशोधन के जरिए महिलाओं की नाइट शिफ्ट, ओवरटाइम की सीमा और दुकान पंजीयन (गुमाश्ता) से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं।

संशोधन के तहत अब 20 कर्मचारियों तक वाले संस्थानों को पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। वहीं महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने का रास्ता भी साफ हो गया है। नई व्यवस्था के अनुसार महिला कर्मचारी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर अपनी सहमति से नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। पहले महिलाओं को रात 10 बजे तक ही काम करने की अनुमति थी।

काम के घंटे और ओवरटाइम में भी बदलाव किया गया है। अब कर्मचारी दिन में 9 घंटे की जगह 10 घंटे काम कर सकेंगे। साथ ही ओवरटाइम की सीमा बढ़ाकर एक तिमाही में 144 घंटे कर दी गई है, जो पहले 125 घंटे थी।

दुकान पंजीयन यानी गुमाश्ता की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। गुमाश्ता अब जिला श्रम कार्यालय द्वारा ट्रेड लाइसेंस के रूप में जारी किया जाएगा। इससे दुकानों को कानूनी पहचान मिलेगी और व्यापार संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि पंजीयन की अनिवार्यता की सीमा पहले की तरह 10 से अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों पर ही लागू रहेगी।

श्रम विभाग के अनुसार, महिलाओं की नाइट शिफ्ट के मामले में सुरक्षा और सहमति से जुड़े सभी प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इन संशोधनों से राज्य में कामकाज का माहौल अधिक लचीला होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

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