धान खरीदी के दौरान अवकाश पर पूर्ण रोक

0
23

सरकार का सख्त आदेश बीजापुर में भी लागू


बीजापुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने हेतु जारी आदेश अब बीजापुर जिले में भी प्रभावी हो गया है। राज्य शासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलने वाली धान खरीदी अवधि में संविदा कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

गृह विभाग, सी-अनुभाग द्वारा जारी इस महत्वपूर्ण आदेश में कहा गया है कि धान खरीदी जैसे संवेदनशील और प्राथमिकता वाले कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इसलिए इस अवधि में कर्मचारियों द्वारा अवकाश लेने या कार्य से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4(1) के अंतर्गत जारी किया गया है।

बीजापुर जिला प्रशासन ने भी इस निर्देश को गंभीरता से लागू करने की बात कही है, ताकि खरीदी केंद्रों में किसानों को कोई परेशानी न हो और सभी विभागों के कर्मचारी समय पर उपलब्ध रहें। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है।

0Shares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here