श्रेया अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत, डॉक्टर और प्रबंधक पर मामला दर्ज

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दुर्ग । धमधा थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रेया अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत के मामले में अस्पताल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने इस प्रकरण में अस्पताल के डॉक्टर अभिषेक पांडे और प्रबंधक मनीष राजपूत के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

मिली जानकारी के अनुसार, महिला का ऑपरेशन होने के बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई, लेकिन समय पर उचित और प्रभावी इलाज नहीं दिया गया। परिजनों का आरोप है कि महिला की स्थिति गंभीर होने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही बरती और बिना डॉक्टर की निगरानी तथा अधूरे संसाधनों वाली एंबुलेंस से उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया। दूसरे अस्पताल पहुंचने पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई।

इस मामले में स्थानीय अधिवक्ताओं ने पुलिस द्वारा लगाई गई धाराओं पर कड़ी आपत्ति जताई है। वकीलों का कहना है कि यह मामला केवल सामान्य लापरवाही का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवा संस्थान (नियमन तथा नियंत्रण) अधिनियम, 2010 के तहत गंभीर आपराधिक लापरवाही की श्रेणी में आता है।

अधिवक्ताओं के अनुसार, अधिनियम की धारा 13 में लापरवाही से मरीज की मृत्यु होने पर अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने, दंडात्मक कार्रवाई और आर्थिक जुर्माने का स्पष्ट प्रावधान है। साथ ही बिना पर्याप्त संसाधन, डॉक्टर और जीवन रक्षक उपकरणों के मरीज को रेफर करना भी अधिनियम का उल्लंघन है। वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि गंभीर धाराएं नहीं जोड़ी गईं तो वे न्यायालय का रुख करेंगे।

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