बाल श्रम पर प्रशासन की सख्ती: खेत में काम करते मिले 4 नाबालिग बच्चे रेस्क्यू, नियोक्ता पर होगी कार्रवाई

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सूरजपुर जिले के रामानुजनगर विकासखंड में खेत में रोपा लगाते मिले चार नाबालिग बच्चों को संयुक्त टीम ने रेस्क्यू किया। मामले में नियोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

1098 चाइल्डलाइन पर मिली शिकायत के बाद जिला प्रशासन, बाल संरक्षण इकाई, चाइल्डलाइन, श्रम विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। जांच में दो लड़के और दो लड़कियां, जो कक्षा 5वीं, 6वीं और 7वीं के छात्र-छात्राएं हैं, खेत में मजदूरी करते मिले। बच्चों को प्रतिदिन 450 रुपये मजदूरी दी जा रही थी।

संयुक्त टीम ने बच्चों का रेस्क्यू कर पंचनामा तैयार किया और उन्हें बाल कल्याण समिति, सूरजपुर के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू की। वहीं श्रम विभाग ने नियोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

प्रशासन ने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम, 1986 के तहत दंडनीय अपराध है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि बाल श्रम की जानकारी मिलने पर 1098 चाइल्डलाइन पर तुरंत सूचना दें।

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