रायपुर में नशा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, बैसाखू ध्रुव के खिलाफ PIT NDPS एक्ट के तहत डिटेंशन ऑर्डर जारी

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रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के “सूखे नशे के विरुद्ध अभियान” के तहत उरला पुलिस ने आदतन मादक पदार्थ कारोबारी बैसाखू ध्रुव के खिलाफ बड़ी निवारक कार्रवाई की है। आरोपी के विरुद्ध मादक पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 (PIT NDPS Act) के तहत डिटेंशन ऑर्डर जारी किया गया है।

यह आदेश रायपुर संभाग के न्यायालय आयुक्त सह निरुद्धकर्ता अधिकारी द्वारा पारित किया गया है। आदेश के अनुसार आरोपी को तीन माह के लिए केंद्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध किया जाएगा।

लंबे समय से नशे के कारोबार में था सक्रिय

पुलिस के अनुसार बैसाखू ध्रुव, उरला स्थित बीएसयूपी कॉलोनी का निवासी है और लंबे समय से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त था। उसके खिलाफ थाना उरला और खमतराई में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले पहले से दर्ज हैं।

थाना उरला पुलिस ने आरोपी के आपराधिक इतिहास, नशे के अवैध व्यापार में उसकी लगातार संलिप्तता और समाज पर पड़ रहे प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया था। यह प्रतिवेदन डीसीपी नॉर्थ ज़ोन के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया।

आर्थिक नेटवर्क की भी होगी जांच

पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई केवल आरोपी को जेल भेजने तक सीमित नहीं है। अब उसके:

  • बैंक खातों
  • आय के स्रोतों
  • संपत्तियों
  • अवैध अर्जित धन

की भी विस्तृत जांच की जाएगी।

इससे नशा तस्करी से जुड़े आर्थिक नेटवर्क और सप्लाई चेन का खुलासा होने की संभावना है।

नशा तस्करों को सख्त संदेश

रायपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस केवल छोटे स्तर पर नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क और उसके आर्थिक ढांचे को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है।

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