रायपुर में अब 2 नहीं, 4 डस्टबिन में होगा कचरे का सेग्रीगेशन: संबित मिश्रा

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रायपुर । केंद्र सरकार की ओर से नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित किए जाने के बाद रायपुर में कचरा अलग करने की व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। अब तक घरों और संस्थानों में गीले और सूखे कचरे के लिए दो डस्टबिन रखे जाते थे, लेकिन नई व्यवस्था में चार अलग-अलग श्रेणियों में कचरा अलग करना होगा।

चार डस्टबिन में अलग होगा कचरा

रायपुर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने बताया कि नए प्रावधानों के तहत कचरे को शुष्क, आर्द्र, स्वच्छता अपशिष्ट और भारी धातु अपशिष्ट की चार श्रेणियों में बांटा जाएगा। इसके लिए घरों, संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों में चार अलग-अलग डस्टबिन रखने की व्यवस्था की जाएगी।

अधिक कचरा पैदा करने वाले संस्थानों पर विशेष नियम

नए नियमों के तहत अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाले व्यवसायिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे संस्थानों के कचरा प्रबंधन पर विशेष निगरानी रहेगी।

कचरा प्रबंधन नहीं किया तो पर्यावरणीय भुगतान

नई व्यवस्था में ‘प्रदूषण भुगतान सिद्धांत’ को भी शामिल किया गया है। इसके तहत कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति या संस्था पर पर्यावरणीय भुगतान लगाया जा सकता है।

चार समूहों में बांटा जाएगा रायपुर

नगर निगम की नई व्यवस्था के तहत रायपुर शहर को चार समूहों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक समूह में कचरा प्रबंधन व्यवस्था और उसके प्रदर्शन की निगरानी की जाएगी।

नियमों को लागू करने से पहले नगर निगम की ओर से शहरवासियों और व्यवसायिक संस्थानों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि नई व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

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