उज्जैन शाही मस्जिद मामले में समझौता, मप्र हाईकोर्ट ने अपील निपटाई

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भोपाल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने उज्जैन स्थित ऐतिहासिक शाही मस्जिद के बाधक हिस्सों को हटाने से जुड़े मुस्लिम पक्ष की दो रिट अपील का निपटारा कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि उनका उज्जैन नगर निगम के साथ समझौता हो गया है। अदालत ने कहा कि नगर निगम अपने जवाब और नोटिस में दिए गए आश्वासनों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण

उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण की योजना बनाई जा रही है। इसी प्रक्रिया में ऐतिहासिक शाही मस्जिद के कुछ हिस्सों को बाधक बताया गया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी।

न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ ने सोमवार को दोनों अपीलों का निपटारा किया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने बताया कि मस्जिद के बाधक हिस्सों को हटाने को लेकर नगर निगम के साथ समझौता हो गया है।

नगर निगम के आश्वासन रहेंगे बाध्यकारी

खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ताओं द्वारा अदालत को समझौते की जानकारी दिए जाने के बाद रिट अपीलों का निपटारा किया जा रहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि शाही मस्जिद मामले में नगर निगम ने अपने जवाब और अंतरिम नोटिस में जो आश्वासन दिए हैं, वे उसके लिए बाध्यकारी रहेंगे।

9 सितंबर के आदेश को दी गई थी चुनौती

मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट की एकल पीठ के 9 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए दो अपील दायर की थीं। एकल पीठ ने शाही मस्जिद के बाधक हिस्सों को हटाने से संबंधित नगर निगम के नोटिस को सही ठहराते हुए दोनों याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

मस्जिद को लेकर पहले भी हुआ था विवाद

शाही मस्जिद करीब 100 साल पुरानी होने का दावा किया जाता है। मस्जिद के एक हिस्से को हटाने को लेकर पहले विवाद की स्थिति भी बनी थी। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा पुलिस पर पथराव किए जाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग किया था।

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