पटवारियों को हड़ताल समाप्त कर तत्काल काम पर लौटने का अल्टीमेटम, 819 को शो-कॉज नोटिस

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अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी, ब्रेक इन सर्विस मानी जाएगी हड़ताल की अवधि

जशपुरनगर । सरगुजा संभाग में हड़ताल पर गए सभी 819 पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने के निर्देश जारी किए गए हैं। संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा ने संभाग के सभी छह जिलों के अनुविभागीय दंडाधिकारियों (एसडीएम) को संबंधित पटवारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। पटवारियों को अपने मुख्यालय में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करने और उसी दिन संबंधित तहसीलदार के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है।

निर्धारित तिथि पर मुख्यालय में उपस्थिति नहीं देने और स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

 छह जिलों के 819 पटवारियों को नोटिस

जारी निर्देशों के अनुसार, सूरजपुर जिले के 192, सरगुजा के 216, कोरिया के 60, एमसीबी के 51, जशपुर के 150 और बलरामपुर जिले के 150 पटवारियों को शो-कॉज नोटिस जारी किए गए हैं।

बलरामपुर जिले में मुख्यालय में निवास नहीं करने के कारण पांच पटवारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। संभागायुक्त ने सभी हड़ताली पटवारियों को तत्काल काम पर उपस्थित होकर शासकीय कार्यों का संपादन करने के निर्देश दिए हैं।

फसल सर्वेक्षण और राजस्व कार्य प्रभावित

संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति या स्वीकृत अवकाश के बिना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण कई महत्वपूर्ण और समयबद्ध शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इनमें डिजिटल क्रॉप सर्वे, फिजिकल वेरिफिकेशन, एग्रीस्टैक और आगामी धान खरीदी से जुड़े कृषक अभिलेखों का सत्यापन शामिल है।

इसके अलावा आय, जाति और निवास प्रमाणपत्रों के लिए आवश्यक जांच प्रतिवेदन, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन तथा राजस्व न्यायालयों से जुड़े प्रकरणों का काम भी प्रभावित हो रहा है।

चक्रवाती तूफान से फसल क्षति का सर्वे भी प्रभावित

चक्रवाती तूफान के कारण विभिन्न क्षेत्रों में हुई फसल क्षति का त्वरित सर्वेक्षण, नुकसान का आकलन और पात्र किसानों को राहत देने की कार्रवाई प्राथमिकता से की जानी है। पटवारियों की अनुपस्थिति के कारण ये जरूरी कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे किसानों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अनुपस्थिति अवधि को माना जाएगा ब्रेक इन सर्विस

संभागायुक्त ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले पटवारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनुपस्थिति अवधि के वेतन और अन्य सेवा लाभों के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। साथ ही, इस अवधि को सेवा में व्यवधान यानी ‘ब्रेक इन सर्विस’ माना जाएगा।

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