कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को राहत नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और एक्स से मांगा जवाब

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कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को राहत नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और एक्स से मांगा जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिबंधित एक्स अकाउंट को तत्काल बहाल करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह याचिका CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके की ओर से दायर की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा उनके एक्स अकाउंट पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी गई है। सरकार ने खाते को ब्लॉक करने के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कारणों का हवाला दिया था।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पुरुषैन्द्र कुमार कौरव ने कहा कि याचिकाकर्ता की दलीलों में कुछ तथ्य हो सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों की बात सुनना आवश्यक है। अदालत ने टिप्पणी की कि यह मामला व्यापक प्रभाव वाला है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

कोर्ट ने प्रतिबंध आदेश की समीक्षा प्रक्रिया पर भी ध्यान दिया और कहा कि संबंधित नियमों के तहत समीक्षा समिति को समय-समय पर ऐसे मामलों की समीक्षा करनी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अभिजीत दिपके विदेश में हैं, तो वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समिति के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। तब तक केंद्र सरकार और एक्स को अपना पक्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

उल्लेखनीय है कि कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट मई 2026 में बनाया गया था और कम समय में बड़ी संख्या में फॉलोअर्स जुटाने के कारण चर्चा में आ गया था। बाद में केंद्र सरकार के निर्देश पर खाते को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसके बाद यह कानूनी विवाद शुरू हुआ।

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