
शिक्षा विभाग का सख्त आदेश, ऑनलाइन उपस्थिति और छुट्टी व्यवस्था होगी लागू
रायपुर छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए डिजिटल उपस्थिति और ऑनलाइन अवकाश प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। 16 जून 2026 से नई व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं होने पर संबंधित कर्मचारी का वेतन रोका जा सकता है।
स्कूलों और कार्यालयों के लिए अलग-अलग डिजिटल व्यवस्था
विभागीय आदेश के अनुसार:
- स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति VSK App (विद्या समीक्षा केंद्र ऐप) से दर्ज होगी।
- कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को AEBAS (आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम) से उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
हाजिरी नहीं, तो वेतन नहीं
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी की उपस्थिति निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज नहीं होती है, तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा।
ऐसी स्थिति में जून माह का वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पर पूरी तरह रोक
विभाग ने अवकाश प्रक्रिया को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है।
- अब सभी प्रकार की छुट्टियां केवल HRMIS पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन और स्वीकृत होंगी।
- ऑफलाइन (कागजी) अवकाश आवेदन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
- नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिला अधिकारियों को दिए गए निर्देश
लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी:
- संयुक्त संचालकों (JD)
- जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO)
- आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO)
को निर्देश दिया है कि नई व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

















