सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की सजा

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रायपुर। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र से जुड़े एक संवेदनशील मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय, रायपुर ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीड़िता को आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए हैं।

पुलिस के अनुसार, प्रार्थी की शिकायत के आधार पर रूपेश यादव (19 वर्ष) निवासी कुशालपुर, रायपुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था।

जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए तथा अदालत में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। विवेचना में यह प्रमाणित हुआ कि आरोपी ने पीड़िता की फोटो और मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर अश्लील एवं लैंगिक उत्पीड़न से जुड़ी सामग्री साझा की थी।

मामले की सुनवाई के बाद माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो), रायपुर ने आरोपी को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने महिला पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के आदेश भी दिए हैं।

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