
रायपुर रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त राजकुमार उर्फ चेतन साहू के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत जिला बदर की कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने आरोपी को तीन माह के लिए रायपुर समेत छह जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश जारी किया है।
18 आपराधिक मामले दर्ज
पुलिस के अनुसार, राजकुमार उर्फ चेतन साहू (30), निवासी संतोषी नगर, टिकरापारा, रायपुर, वर्ष 2010 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी, नकबजनी, लूट, आर्म्स एक्ट, जुआ अधिनियम और आबकारी अधिनियम समेत कुल 18 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद भी नहीं सुधरा आचरण
पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके आपराधिक व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद पुलिस उपायुक्त (पश्चिम क्षेत्र) की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर पूरे मामले की विस्तृत जांच की गई।
छह जिलों से तीन माह के लिए किया गया जिला बदर
आपराधिक रिकॉर्ड और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत आदेश जारी करते हुए आरोपी को तीन माह के लिए रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से जिला बदर कर दिया है।
अपराधियों पर कार्रवाई जारी
रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने कहा कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के लिए आदतन एवं असामाजिक अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।















