ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित किए जाने के संबंध में दावा आपत्ति

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बालोद | संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार बालोद जिले के ऐसे ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय जहाँ विगत दो वर्षों में बाल विवाह का प्रकरण प्राप्त नही हुआ है इन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि बालोद जिले के सभी 436 ग्राम पंचायतों एवं 09 नगरीय निकायों में नियमानुसार विगत दो वर्षों में बाल विवाह का प्रकरण नहीं होने संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए है। अतः इन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय घोषित कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी व्यक्ति या संस्थान को किसी भी प्रकार की आपत्ति होने तथा इन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों मे बाल विवाह का प्रकरण संज्ञान होेन पर इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विवाह विभाग संयुक्त जिला कार्यालय कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 79 में कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 05.30 बजे तक लिखित में सुसंगत दस्तावेजों के साथ दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

 

 

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