छत्तीसगढ़ में अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 300 रुपये तय

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एमसीबीकेंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए छत्तीसगढ़ में अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 300 रुपये निर्धारित कर दी है। नई मजदूरी दर 1 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में लागू हो गई है।

जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) के तहत राज्यवार मजदूरी दरों का निर्धारण किया गया है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के अकुशल हस्त कर्मकारों के लिए यह नई दर तय की गई है।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले पात्र श्रमिकों को 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

नई मजदूरी दर से राज्य के लाखों ग्रामीण श्रमिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे उनकी आय बढ़ेगी, ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और गांवों में रोजगार व आजीविका के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा।

सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करना और श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

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