
‘तुम्हारी नौकरी पक्की है’ कहकर ठगे लाखों: फर्जी नियुक्ति आदेश ने खोली ठग की पोल
रायपुर। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को झांसे में लेकर ठगी करने वाले एक शातिर आरोपित को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित ने वन विभाग में वनरक्षक पद पर सीधी भर्ती कराने का दावा करते हुए एक युवक से 11 लाख रुपये की ठगी कर ली। इतना ही नहीं, उसने विश्वास दिलाने के लिए फर्जी नियुक्ति आदेश तक तैयार कर पीड़ित को सौंप दिया।
पुलिस के अनुसार, बलौदा बाजार-भाटापारा जिले के कसडोल निवासी प्रकाश कुमार ठाकुर ने थाना सरस्वती नगर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि रायपुर के सुंदर नगर निवासी दीपराज गायकवाड़ ने उसे बताया कि वर्ष 2023 में वन विभाग में वनरक्षक के 1484 पदों पर भर्ती हुई थी, जिनमें कुछ पद अभी भी रिक्त हैं और उन पर सीधी नियुक्ति की जा रही है। इसी बहाने उसने पीड़ित का विश्वास जीत लिया।
आरोपित ने 11 जून 2025 से 28 मई 2026 के बीच ऑनलाइन और नकद माध्यम से अलग-अलग किश्तों में कुल 11 लाख रुपये प्राप्त किए। इसके बाद उसने वन विभाग में वनरक्षक पद पर नियुक्ति का कथित आदेश पत्र भी उपलब्ध कराया और दावा किया कि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित नियुक्ति आदेश की पुष्टि के लिए वन विभाग के कार्यालय पहुंचा। जांच में पता चला कि आदेश पत्र पूरी तरह फर्जी और कूटरचित था। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने अपनी राशि वापस मांगी, लेकिन आरोपित ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।
एक साल तक भरोसा जीतकर रची ठगी की पटकथा
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित ने वास्तविक भर्ती प्रक्रिया का हवाला देकर पीड़ित को भरोसे में लिया। उसने एकमुश्त रकम मांगने के बजाय लगभग एक वर्ष तक छोटी-छोटी किश्तों में पैसे लिए, ताकि संदेह पैदा न हो। आखिर में फर्जी नियुक्ति पत्र देकर यह जताने की कोशिश की गई कि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
पुलिस ने दबोचा, जुर्म भी कबूला
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त (पश्चिम जोन) संदीप पटेल के निर्देशन में सरस्वती नगर थाना पुलिस ने आरोपित की तलाश शुरू की। विभिन्न संभावित ठिकानों पर दबिश देने के बाद पुलिस ने दीपराज गायकवाड़ को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने ठगी की वारदात को स्वीकार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपित की पहचान दीपराज गायकवाड़ (34 वर्ष) निवासी सुंदर नगर, ओम सोसायटी, दीनदयाल नगर, रायपुर के रूप में हुई है। उसके विरुद्ध थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमांक 108/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
पहले भी दर्ज हो चुका है ठगी का मामला
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दीपराज गायकवाड़ के विरुद्ध पूर्व में भी बलौदा बाजार-भाटापारा जिले के कसडोल थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो चुका है। इस तथ्य ने उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को और स्पष्ट कर दिया है।
पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले की आगे की जांच जारी है और यह भी पड़ताल की जा रही है कि कहीं इसी तरह अन्य लोगों को भी तो ठगी का शिकार नहीं बनाया गया।
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