नशीली दवाओं के कारोबार में तीन दोषियों को 9-9 साल की सजा

0
313

धमतरी । थाना कुरूद पुलिस द्वारा नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ की गई त्वरित कार्रवाई का बड़ा परिणाम सामने आया है। माननीय विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 9-9 वर्ष के सश्रम कारावास और 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त 5 माह का कारावास भुगतना होगा।

आयुध अधिनियम के तहत भी अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। टिकेन्द्र साहू उर्फ टिल्लू को 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड, जबकि जयप्रकाश साहू उर्फ गोलू और गुलशन साहू को 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है।

दोषसिद्ध अभियुक्त

  • टिकेन्द्र साहू उर्फ टिल्लू (18 वर्ष 7 माह), निवासी इंदिरानगर पचरीपारा, कुरूद

  • जयप्रकाश साहू उर्फ गोलू (23 वर्ष), निवासी इंदिरानगर पचरीपारा, कुरूद

  • गुलशन साहू (18 वर्ष 1 माह), निवासी कुहकुहा, थाना कुरूद

प्रकरण का विवरण

मुखबिर सूचना पर थाना कुरूद पुलिस ने नया कृषि उपज मंडी के पास घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को होंडा सिटी कार (CG 04 AH 6401) सहित गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 288 नग नशीली कैप्सूल (SPASMO PROXYVON PLUS), एक देशी कट्टा, 5 कारतूस, 2 चाकू, 3 मोबाइल फोन, नगद राशि एवं वाहन जब्त किया गया। जब्त संपत्ति की कुल कीमत लगभग 2,65,316 रुपये आंकी गई।

इस मामले में अपराध क्रमांक 44/25 दर्ज कर धारा 22 (ख) एनडीपीएस एक्ट तथा धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सुदृढ़ विवेचना के चलते न्यायालय ने कठोर दंड सुनाया।

उत्कृष्ट विवेचना के लिए उप निरीक्षक ईश्वर साकार को पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार द्वारा नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। साथ ही, नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

यह मामला दर्शाता है कि एनडीपीएस एक्ट और आयुध अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई को तेज और प्रभावी बनाया जा रहा है। पुलिस की तत्परता और मुखबिर की सूचना ने आरोपियों को कानून के दायरे में लाने में अहम भूमिका निभाई है।

0Shares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here