खाद्य सुरक्षा पर सख्ती, ‘सांवेरिया पोहा’ के असुरक्षित बैच की बिक्री पर रोक

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सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। प्रयोगशाला जांच में ‘सांवेरिया पोहा’ के एक बैच में जीवित कीट पाए जाने के बाद प्रशासन ने संबंधित बैच की बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

जानकारी के मुताबिक, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 5 मई 2026 को 900 ग्राम पैक वाले ‘सांवेरिया पोहा’, बैच नंबर-02, पैकिंग तिथि मार्च 2026 का नमूना लिया था। इसे जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर भेजा गया था।

प्रयोगशाला की 1 सितंबर 2026 को जारी रिपोर्ट में उत्पाद में जीवित कीटों की मौजूदगी की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zz)(ix) के तहत इस खाद्य उत्पाद को असुरक्षित घोषित किया गया।

दुकानदारों को तत्काल बिक्री रोकने के निर्देश

जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, सारंगढ़-बिलाईगढ़ ने संबंधित बैच के उत्पाद की बिक्री, भंडारण और वितरण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

प्रशासन ने जिले के सभी खाद्य व्यवसायियों, थोक विक्रेताओं और खुदरा दुकानदारों को निर्देश दिया है कि बैच नंबर-02 और मार्च 2026 में पैक किए गए ‘सांवेरिया पोहा’ की बिक्री और वितरण तुरंत बंद करें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भी आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि किसी दुकान या प्रतिष्ठान में प्रतिबंधित बैच की बिक्री, भंडारण या वितरण पाया जाता है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहा है कि जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा की नियमित जांच जारी रहेगी, ताकि लोगों को सुरक्षित और मानक के अनुरूप खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।

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