दीपावली पर अस्थायी पटाखा दुकान लगाने के लिए 4 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन

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मोहला। दीपावली पर्व के दौरान अस्थायी पटाखा दुकान लगाने के इच्छुक लोगों के लिए जिला प्रशासन ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अस्थायी पटाखा अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करने के लिए आवेदक 23 अक्टूबर से 4 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन

जिला प्रशासन के अनुसार, इच्छुक आवेदक विस्फोटक नियम, 2008 के प्रावधानों और निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन सेवा सेतु केंद्रों के माध्यम से किए जा सकेंगे। वहीं, ऑफलाइन आवेदन जिला कार्यालय, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के कक्ष क्रमांक 14 में जमा करने होंगे।

आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज अनिवार्य

अस्थायी पटाखा दुकान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:

 आधार कार्ड की छायाप्रति।

पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।

पैन कार्ड की छायाप्रति।

जन्म प्रमाण पत्र अथवा जन्मतिथि का उल्लेख वाली अंकसूची की छायाप्रति।

प्रशासन ने इच्छुक आवेदकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें, ताकि समय-सीमा समाप्त होने के कारण उनका आवेदन अस्वीकार न हो।

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