मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, हितग्राहियों से आवेदन 25 तक

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गरियाबंद । राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो शिक्षण सत्र 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थानों जैसे आईआईटी, एआईएमएस, आईआईएम, एनएलयू, एमबीबीएस, आईआईआईटी में चयन उपरांत प्रवेश प्राप्त करने के लिए तात्कालिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संचालित है। आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि योजनांतर्गत पात्र विद्यार्थियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 25 अक्टूबर 2025 तक पंजीकृत डाक से अथवा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास गरियाबंद के कक्ष क्रमांक 56 में जमा कर सकते है। आवेदन का प्रारूप कलेक्टर जिला गरियाबंद के आधिकारिक वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित तिथि समाप्ति पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिये। विद्यार्थी को उपरोक्त अनुसार उल्लेखित संस्थान में चयन की पात्रता के साथ ही चयनित होने का प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश लेने हेतु संस्था द्वारा जारी सूचना पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पालक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिये। शासकीय सेवकों के आश्रित इस योजना के पात्र नहीं होगें किन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

 

 

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