
कवर्धा। ग्राम पंचायत हीरापुर के सचिव अतुल कुमार दिवाकर को शासकीय कार्यों में गंभीर लापरवाही और पद के दुरुपयोग के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला पंचायत कबीरधाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अभिषेक अग्रवाल द्वारा की गई।
जानकारी के अनुसार, जनपद पंचायत कवर्धा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सचिव के विरुद्ध कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरतने की शिकायत जिला पंचायत को भेजी थी। इसके बाद संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
जांच में यह सामने आया कि सचिव ने अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के प्रावधानों के विपरीत है और कदाचार की श्रेणी में आता है।
इसी आधार पर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के तहत कार्रवाई करते हुए अतुल कुमार दिवाकर को निलंबित किया गया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जनपद पंचायत कवर्धा निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमों के अनुसार उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।



















