जानलेवा हमला व हत्या करने वाला आरोपी कृष्ण देवार गिरफ्तार

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रायपुर: प्रार्थी सुमित ताण्डी निवासी वह हाउसिंग बोर्ड कालोनी कचना थाना खम्हारडीह रायपुर ने थाना खम्हारडीह में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 02.11.2025 को शाम करीबन 06ः00 बजे अपने छोटे भाई विवेक ताण्डी के साथ बाजार चौक तरफ जा रहा था, कि हाउसिंग बोर्ड कालोनी के सामुदायिक भवन के पास पहुंचे थे उसी समय देवार मोहल्ला निवासी कृष्णा देवार उर्फ तोडू उनके पास आया और उसके भाई विवेक ताण्डी को अपने साथ कहीं चलने के लिए जिद करने लगा तो वह व उसका भाई उसे मना कर दिये इसी बात पर नाराज होकर कृष्णा देवार उर्फ तोडू प्रार्थी के भाई विवेक ताण्डी को अश्लील गाली गलौच करते हुए हत्या करने की नियत से आज तुझे जान से खत्म कर दूंगा बोलते हुए अपने पास रखें धारदार चाकू से उसके पेट मे बांये तरफ वार किया। प्रार्थी द्वारा बीच बचाव करने लगा पर उसे भी अश्लील गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए चाकू से उसके बांये हाथ मंे वार किया। प्रार्थी के भाई विवेक ताण्डी को ज्यादा चोट आने से उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान विवेक ताण्डी की मृत्यु हो गई। जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में
अपराध क्रमांक 301/25 धारा 109, 115(2), 296, 351(3), 103 बी.एन.एस. 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी एवं अन्य लोगों से विस्तृत पूछताछ कर आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी के छिपने के हर संभावित ठिकानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुये प्रकरण में आरोपी कृष्ण को देवार को पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया।
आरोपी कृष्ण देवार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी – कृष्ण देवार नगराहा पिता गब्बर देवार नगराहा उम्र 22 साल निवासी बीएसयूपी कॉलोनी, देवार बस्ती कचना थाना खम्हार डीह जिला रायपुर।
थाना खम्हारडीह क्षेत्रांतर्गत कचना हाउसिंग बोर्ड कालोनी स्थित सामुदायिक भवन पास दिया था घटना को अंजाम।
 आरोपी एवं मृतक आपस में है दोस्त।
 आरोपी द्वारा मृतक को अपने साथ घुमने जाने कहने से मना करने पर किया था चाकू से वार।
 बीच बचाव करने आये मृतक के बडे भाई प्रार्थी पर भी चाकू से किया था वार।
 घुमने जाने से मना करना, बना हत्या का कारण।
 आरोपी के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 301/25 धारा 109, 115(2), 296, 351(3), 103 बी.एन.एस. 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।
 एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त कार्यवाही। 
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