प्रदेश में चार नए उप पंजीयक कार्यालयों को मंजूरी, नागरिकों को मिलेगी बड़ी राहत

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रायपुर । प्रदेश में आम नागरिकों को रजिस्ट्री एवं पंजीयन से जुड़ी सेवाएं सरल, सुलभ और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1908 के तहत धमतरी जिले के भखारा, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के तहसील मुख्यालय लवन तथा बिलासपुर जिले के सकरी और राजकिशोर नगर में चार नए उप पंजीयक कार्यालय खोलने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

इन नए उप पंजीयक कार्यालयों के खुलने से संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों को रजिस्ट्री एवं पंजीयन कार्यों के लिए दूर स्थित जिला मुख्यालयों तक नहीं जाना पड़ेगा।

इससे समय और धन दोनों की बचत होगी, भीड़ में कमी आएगी और पंजीयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की भी संभावना है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि शासन की सेवाएं नागरिकों तक उनके निकटतम स्तर पर पहुंचें। नए उप पंजीयक कार्यालयों की स्वीकृति से आम जनता को पंजीयन संबंधी कार्यों में बड़ी राहत मिलेगी।

वित्त एवं वाणिज्य कर पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि सरकार नागरिक सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने कहा कि पंजीयन विभाग द्वारा ऑटो डीड जनरेशन, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, घर बैठे रजिस्ट्री, स्वतः नामांतरण, कैशलेस भुगतान और डिजिलॉकर एकीकरण जैसे 10 नवाचार लागू किए गए हैं, जिनका लाभ अब इन क्षेत्रों के लोगों को भी मिलेगा।

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