पीएम ग्राम सड़क में तोड़फोड़, 10 लाख की क्षति; तरेगांव जंगल थाने में केस दर्ज

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कबीरधाम । थाना तरेगांव जंगल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोयलारी–मोदिया पथरा मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही डामरीकृत सड़क को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में थाना तरेगांव जंगल में अपराध क्रमांक 04/2025 पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

प्रार्थी गौरव त्यागी, सहायक अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई कवर्धा द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि ग्राम पाण्डातराई निवासी तुकाराम चंद्रवंशी एवं उसके चार-पांच अन्य साथियों ने गैंती जैसे औजारों से सड़क को दो स्थानों पर खोद दिया। इस कृत्य से शासन को लगभग 9,94,741 रुपये की आर्थिक क्षति हुई है।

मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 324(4), 326(ख), 3(5) तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बोड़ला के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी तरेगांव जंगल द्वारा आरोपियों की पतासाजी कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

कबीरधाम पुलिस की ओर से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि जिले में लोक-संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पुलिस अधीक्षक ने आम नागरिकों से अपील की है कि सड़क निर्माण या गुणवत्ता संबंधी किसी भी शिकायत को संबंधित विभाग या प्रशासन के समक्ष विधिवत दर्ज कराएं। स्वयं तोड़फोड़ करना या शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। साथ ही अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है, सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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