
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी कर चुके राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अभियान में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं पर भी खास ध्यान दिया जाएगा।
प्री-SIR और मौजूदा मतदाता सूची का होगा मिलान
आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बूथ लेवल अधिकारी (BLO) प्री-SIR और मौजूदा मतदाता सूची का मिलान करें। इसके आधार पर उन लोगों की बूथवार सूची तैयार की जाएगी, जिनके नाम पिछली सूची में थे लेकिन वर्तमान सूची में नहीं हैं।
इसके बाद BLO घर-घर जाकर इन मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे। पात्र पाए जाने वाले लोगों को Form 6 के जरिए दोबारा मतदाता सूची में नाम शामिल कराने में सहायता दी जाएगी।
हर BLO को सप्ताह में 20 से 25 मतदाताओं का लक्ष्य
चुनाव आयोग ने BLO को हर सप्ताह कम से कम 20 से 25 मतदाताओं को कवर करने का लक्ष्य दिया है। इस अभियान को करीब एक महीने में पूरा करने की योजना है। अधिकारियों को प्रत्येक मतदाता की स्थिति और Form 6 से जुड़ी जानकारी भी दर्ज करनी होगी।
पहली बार वोट देने वालों पर भी रहेगा फोकस
अभियान के तहत केवल SIR के दौरान छूटे लोगों को ही नहीं, बल्कि पहली बार मतदान करने वाले पात्र युवाओं को भी मतदाता सूची में शामिल कराने में मदद की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता पंजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है और पात्र नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों से साझा होगी सूची
BLO द्वारा तैयार की गई सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) के साथ भी साझा किया जाएगा। Form 6 और फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट संबंधित ERO को सौंपी जाएगी। इसके बाद ERO नियमानुसार आवेदनों की जांच करेंगे।
बूथ स्तर पर लगाए जाएंगे विशेष कैंप
मतदाता पंजीकरण को आसान बनाने के लिए बूथ लेवल कैंप आयोजित किए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी, बेघर लोगों और अन्य वंचित वर्गों के लिए विशेष कैंप लगाए जा सकते हैं। शिक्षण संस्थानों और SVEEP जैसी जागरूकता गतिविधियों के जरिए भी लोगों को पंजीकरण की जानकारी दी जाएगी।
आयोग ने CEO, DEO और ERO स्तर पर अभियान की नियमित निगरानी और समीक्षा के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के अवसर से वंचित न रहे।



















