कोटपा एक्ट 2003 के तहत हुए चालानी कार्रवाई

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36 चालान कर 6750 रुपये की गई चालानी कार्रवाई

बीजापुर । राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिले के भैरमगढ़ ब्लाॅक में किराना दुकानों, पान दुकानों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा एक्ट अंतर्गत जिला प्रवर्तन दल द्वारा चलानी कार्रवाई की गई। कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी आर पुजारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक NHM वरुण साहू एवं जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ मनोज लम्बाडी के मार्गदर्शन में औषधि प्रशासन विभाग के औषधि निरीक्षक श्री प्रशांत शिवाना एवं पुलिस विभाग के संयुक्त टीम द्वारा यह कार्यवाही की गई।

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राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के भैरमगढ़ क्षेत्र में स्थित किराना दुकानों, पान दुकानों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद बिना चेतावनी चिन्ह के तम्बाकू पदार्थों को बेचा जा रहा था। उक्त प्रतिष्ठानों के द्वारा कोटपा एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने अनुसार कोटपा एक्ट की धारा 4 एवं 6 अंतर्गत कुल 36 चालान कर 6750 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।

साथ ही दुकानदारों को प्रतिबंधित पदार्थों की खरीद-बिक्री के लिए गठित कानून के बारे में भी जानकारी दी गई। जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाये जाने के तहत चालानी कार्रवाई की गई है। चालानी का उद्देश्य कोटपा अधिनियम 2003 धाराओं को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करना है। इस संबंध में प्रतिष्ठानों के मालिक सहित वहां पर आए लोगों को भी कोटपा एक्ट 2003 के बारे में जागरूक कराया गया।

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