
मुंबई महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए टैक्सी और ऑटो चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 1 मई (महाराष्ट्र दिवस) से लागू होगा।
क्या है नया नियम
कैबिनेट मंत्री Pratap Sarnaik के अनुसार—
- सभी लाइसेंसधारी चालकों को मराठी पढ़ना और लिखना आना जरूरी होगा
- नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यव्यापी जांच अभियान चलाया जाएगा
नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई
जिन चालकों को मराठी का बुनियादी ज्ञान नहीं होगा—
- उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं
साथ ही, गलत तरीके से लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
क्यों लिया गया फैसला
परिवहन विभाग को खासकर—
- मुंबई
- नागपुर
- छत्रपति संभाजीनगर
से शिकायतें मिली थीं कि कई चालक यात्रियों से मराठी में संवाद नहीं कर पा रहे थे।
मंत्री का संदेश
- मंत्री ने कहा—
“जहां काम करते हैं, वहां की भाषा का सम्मान करना हर किसी का कर्तव्य है।” - यह फैसला स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने और यात्रियों के साथ बेहतर संवाद सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।



















