नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में पिता को आजीवन कारावास, पाक्सो एक्ट में सख्त सजा

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बलौबाजार । भाटापारा शहर थाना क्षेत्र के एक बेहद गंभीर और शर्मनाक मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। अपनी ही 9 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के दोषी पिता विष्णु पवार को न्यायालय ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला भाटापारा के ईश्वरी प्रसाद धुरंधर वार्ड से जुड़ा हुआ है।

विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने बताया कि पीड़िता की मां ने 14 सितंबर 2023 को भाटापारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, 26 अप्रैल 2023 को आरोपी ने अपनी नाबालिग बेटी को अकेला पाकर उसके साथ दैहिक शोषण किया। घटना सामने आने पर आरोपी ने अपराध स्वीकार करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया।

पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान और विवेचना पूरी की। फरार आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और 19 अगस्त 2024 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने आरोपी को पाक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला बाल अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है।

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