
रायपुर लंबित ई-चालान वाले वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। अब ऐसे मामलों का समाधान मई में आयोजित होने वाली लोक अदालत में किया जाएगा।
5 मई तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन
- वाहन मालिकों को 5 मई तक नजदीकी यातायात थाने में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
- बिना रजिस्ट्रेशन के मामला लोक अदालत में शामिल नहीं किया जाएगा।
किन मामलों का होगा निपटारा
- 31 दिसंबर 2025 तक के सभी लंबित ई-चालान
- वे मामले जो पहले से न्यायालय में लंबित हैं
कहां करें रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन की सुविधा शहर के इन यातायात थानों में उपलब्ध है—
- तेलीबांधा
- भाठागांव
- शारदा चौक
- फाफाडीह
- भनपुरी
- टाटीबंध
- पंडरी
- पचपेड़ीनाका
- यातायात मुख्यालय कालीबाड़ी
वाहन मालिकों को कॉल और व्हाट्सएप के जरिए भी सूचना दी जाएगी।
कार्रवाई की चेतावनी
यातायात पुलिस के अनुसार—
- लोक अदालत के बाद भी लंबित मामलों में वाहन जब्त किए जा सकते हैं
- मामलों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा
विभाग की अपील
वाहन मालिक समय पर रजिस्ट्रेशन कर इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने लंबित चालानों का निपटारा कर लें।
यह पहल लोगों को कानूनी प्रक्रिया से राहत दिलाने और लंबित मामलों को जल्दी सुलझाने के लिए की गई है।
















