नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, न्यायालय ने सुनाया कठोर फैसला

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रायपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दर्ज नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले को बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2025 में दर्ज इस मामले में आरोपी मनोज महिलांग के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित और प्रभावी जांच शुरू की।

विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मजबूत साक्ष्य एकत्र किए और उसे शीघ्र गिरफ्तार कर निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पीड़िता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी गई और न्याय दिलाने के लिए सभी आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया।

रायपुर पुलिस ने अपील की है कि बच्चों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अपराध की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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