
रायपुर पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण एनडीपीएस प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
थाना पुरानी बस्ती में दर्ज अपराध क्रमांक 17/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) में पंजीबद्ध मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस मामले में महिला आरोपी हिना परवीन उर्फ छोटी को आरोपी बनाया गया था।
प्रकरण की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) रायपुर, श्रीमती किरण थवाईत ने आरोपी को दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने आरोपी को 9 जनवरी 2026 से 24 जून 2026 तक के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
रायपुर पुलिस ने कहा कि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार और नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

















