भोपाल में मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी कार्रवाई, 3 के लाइसेंस निरस्त; 8 निलंबित, 21 को नोटिस

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भोपाल भोपाल में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण कर नियमों के उल्लंघन पर 32 मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान 3 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त, 8 के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जबकि 21 संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

बिना फार्मासिस्ट और प्रिस्क्रिप्शन के बिक रही थीं दवाएं

निरीक्षण के दौरान आनंद नगर स्थित शोवा मेडिकल और हताईखेड़ा स्थित तिरुपति मेडिकल स्टोर में बिना फार्मासिस्ट के दवाओं की बिक्री पाए जाने पर दोनों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। वहीं, आनंद नगर स्थित श्रीराम ट्रेडर्स का लाइसेंस बिना चिकित्सकीय पर्चे के शेड्यूल H1 दवाओं की बिक्री करने के आरोप में रद्द किया गया। इन तीनों मेडिकल स्टोर्स को दवा विक्रय की अनुमति पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।

8 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित

जांच के दौरान 5 मेडिकल स्टोर्स में बिना फार्मासिस्ट के दवा बिक्री और 3 मेडिकल स्टोर्स में चिकित्सकीय सलाह के बिना शेड्यूल H दवाओं की बिक्री पाए जाने पर उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। इसके अलावा 21 मेडिकल स्टोर संचालकों को अनियमितताओं के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर शहर में मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच की जा रही है। कार्रवाई की समीक्षा टीएल बैठक में भी की जा रही है। सीएमएचओ एवं उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940/1945 के तहत शेड्यूल H और H1 दवाओं की बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन पर ही की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 के नियम 65(iii), 65(iv) और 65(vi) के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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