रायपुर के आदतन बदमाश पर बड़ी कार्रवाई, 6 जिलों से तीन महीने के लिए किया जिला बदर

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18 आपराधिक मामलों में नाम आने के बाद पुलिस कमिश्नर का आदेश, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया कदम


रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने वाले एक आदतन अपराधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर ने मोहम्मद गनी को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत तीन महीने के लिए छह जिलों की सीमा से जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।

2016 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में था शामिल

पुलिस के अनुसार, टिकरापारा थाना क्षेत्र के संतोषी नगर निवासी मोहम्मद गनी (29) वर्ष 2016 से लगातार विभिन्न आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम समेत 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद भी नहीं सुधरा

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) की अनुशंसा पर उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई।

छह जिलों में प्रवेश पर रोक

पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5(ख) के तहत आदेश जारी करते हुए आरोपी को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले की राजस्व सीमाओं से तीन माह के लिए निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है।

अपराधियों पर कार्रवाई जारी रहेगी

रायपुर पुलिस का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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