सफेमा एक्ट के तहत गांजा तस्कर हेमराज राव की करोड़ों की संपत्ति जब्त

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रायपुर रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सफेमा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर हेमराज राव की 2 करोड़ 32 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। साथ ही उसके बैंक खाते में जमा लाखों रुपये की रकम को भी फ्रीज कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, 9 दिसंबर 2025 को थाना उरला क्षेत्र के अछोली बिरई तालाब के पास कार्रवाई के दौरान आरोपी हेमराज राव को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से 1.390 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त था। वर्तमान में उसके खिलाफ PIT NDPS Act के तहत भी कार्रवाई की गई है और वह जेल में निरुद्ध है।

जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि गांजा तस्करी से अर्जित अवैध कमाई से आरोपी और उसके परिवार के नाम पर बड़ी संपत्तियां खरीदी गई थीं। इसके आधार पर सफेमा कोर्ट में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की गई।

जब्त संपत्तियों में उरला मुख्य मार्ग स्थित करीब 1 करोड़ रुपये का मकान, पत्नी अनिता राव के नाम पर ग्राम अछोली में 914 वर्गमीटर भूमि, एक दोपहिया वाहन, और बैंक खाते में जमा 30.67 लाख रुपये शामिल हैं।

पुलिस का कहना है कि अवैध मादक पदार्थ कारोबार से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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