स्कूल परिसरों के पास तंबाकू बेचने वालों पर कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई

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दुर्गस्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने बोरी थाना क्षेत्र में कार्रवाई की। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर 11 अगस्त को की गई इस कार्रवाई में 15 दुकानदारों के खिलाफ कोटपा अधिनियम 2003 के तहत चालान काटे गए और कुल 2,150 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

टीम ने शासकीय हिंदी माध्यम पीएम श्री स्कूल बोरी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पथरिया और शासकीय हाई स्कूल अंजोरा ढाबा के आसपास दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालयों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर दुकानदारों के खिलाफ कोटपा अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई की गई।

दुकानदारों को नियमों की दी जानकारी

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध की जानकारी दी। अधिकारियों ने तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य नुकसान के प्रति भी लोगों को जागरूक किया।

प्रशासन ने दुकानदारों से तंबाकू नियंत्रण संबंधी नियमों का पालन करने और तंबाकू-मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की।

कार्रवाई में खाद्य एवं औषधि प्रशासन से सहायक औषधि नियंत्रक संजय सिंह झड़ेकार और औषधि निरीक्षक जागेश्वरी साहू सहित पुलिस विभाग के आरक्षक मोहम्मद समीम, जितेंद्र धीवर और प्रशांत साहू मौजूद रहे।

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