
रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के स्कूलों में नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने लोक शिक्षण संचालनालय को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक संचालित होगा, जिससे यह देश के अन्य प्रमुख शिक्षा बोर्डों और मंडलों के अनुरूप हो जाएगा।
ग्रीष्मकालीन अवकाश में नहीं होगा कोई बदलाव
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए सत्र के बावजूद गर्मी की छुट्टियों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। पहले की तरह 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा।
शाला प्रवेश उत्सव के साथ शुरू होगा नया सत्र
1 अप्रैल को नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत शाला प्रवेश उत्सव के साथ होगी। इस दौरान विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल, गणवेश सहित अन्य छात्रहितैषी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। साथ ही सभी आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियां भी अनिवार्य रूप से शुरू की जाएंगी।
कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष
राज्य सरकार ने आगामी सत्र से कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित कर दी है। यह नियम सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त विद्यालयों तथा शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर होने वाले प्रवेशों पर भी लागू होगा।
तीन माह की विशेष छूट भी मिलेगी
स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 1 अप्रैल के आधार पर निर्धारित की जाएगी। हालांकि, अभिभावकों और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसे बच्चों को 1 जुलाई तक आवश्यक आयु पूरी करने के लिए तीन माह की विशेष छूट देने का निर्णय लिया है। यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), शिक्षा का अधिकार अधिनियम और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है।

















