
रायपुरत्योहार और धार्मिक आयोजनों के दौरान ध्वनि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रायपुर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। मध्य जोन पुलिस ने निर्धारित समय-सीमा और अनुमति के बिना तेज आवाज में DJ बजाने के मामले में दो लोगों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने संबंधित DJ वाहन भी जब्त किया है।
सिविल लाइन क्षेत्र में कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक, 13 सितंबर को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जनता कॉलोनी, राजेंद्र नगर और जोगी बंगला के पास DJ संचालन की जांच की गई। इस दौरान राजेंद्र साहू और रूपेश पासी द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर DJ बजाते पाए जाने पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान DJ वाहन को भी जब्त किया गया।
नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
पुलिस उपायुक्त मध्य जोन तारकेश्वर पटेल ने सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को DJ एवं धुमाल संचालकों को सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्देशों से अवगत कराने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
पुलिस के अनुसार, कार्रवाई की जद में आए व्यक्तियों की पहचान इस प्रकार है—
राजेंद्र साहू (24 वर्ष), निवासी रामनगर, चरोदा भिलाई, जिला दुर्ग।
रूपेश पासी (33 वर्ष), निवासी आदिवासी हॉस्टल के सामने, पेंशनबाड़ा, थाना कोतवाली रायपुर।
DJ संचालकों से नियमों का पालन करने की अपील
मध्य जोन पुलिस ने त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के आयोजकों तथा DJ संचालकों से पूर्व अनुमति, निर्धारित समय-सीमा और ध्वनि मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम या जुलूस समाप्त होने के बाद भी तेज आवाज में DJ बजाना, सार्वजनिक स्थान पर हुज्जतबाजी करना या शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।


















