कोरिया । राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में संशोधित प्रावधानों में निहित प्रावधान अनुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6(1) के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।
अपर कलेक्टर द्वारा प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों को 24 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। जिसमें तहसील बैकुण्ठपुर के ग्राम आमापारा निवासी राजेश पैकरा की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस महेन्द्र, ग्राम पोटेडांड के निवासी बालवीर का मृत्यु सर्पदंश से होने पर उनके वारिस समरजीत, ग्राम शिवपुर (पटेलपारा) निवासी उमेश की मृत्यु आकाशिय बिजली से होने पर उनके वारिस मीना, ग्राम पतरापाली निवासी बीराबाई की मृत्यु पानी में डूबनेे से होने पर उनके वारिस पार्वती, तहसील पटना के ग्राम छिन्दिया निवासी सूर्यभान राजवाडे़ की मृत्यु सर्पदंश से होने पर उनके वारिस प्रताप राजवाडे़ तथा ग्राम छिन्दिया निवासी मानव राजवाडे़ की मृत्यु सर्पदंश से होने पर उनके वारिस प्रताप राजवाडे़ को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।























