
कोरिया बैकुंठपुर स्थित एसईसीएल (SECL) जीएम कार्यालय में पदस्थ रहे एक पूर्व लिपिक पर टेंडर दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपये की ठगी का मामला दर्ज किया गया है। पटना थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी राजेश कुमार सिदार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 420 के तहत केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता सुनील कुमार साहू ने आरोप लगाया कि वर्ष 2019 में आरोपी ने करीब एक करोड़ रुपये का पार्ट्स सप्लाई ठेका दिलाने का भरोसा देकर उनसे 25 लाख रुपये एडवांस लिए थे।
पीड़ित के मुताबिक, आरोपी को 13 लाख रुपये नकद और 12 लाख रुपये लोन लेकर दिए गए। हालांकि, न तो उन्हें कोई ठेका मिला और न ही उनकी रकम वापस की गई।
शिकायत में कहा गया है कि आरोपी लंबे समय तक टालमटोल करता रहा और बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया। कर्ज चुकाने के लिए पीड़ित को नया लोन लेना पड़ा, जिसकी लगभग 40 हजार रुपये मासिक किस्त भरनी पड़ रही है।
पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश जारी है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। वहीं, विभागीय कार्रवाई के तहत एसईसीएल ने आरोपी लिपिक को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।


















