34 घंटे के भीतर झपटमारी का खुलासा, शातिर आरोपी गिरफ्तार

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रायपुर। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने सिर्फ 34 घंटे के भीतर झपटमारी की वारदात का खुलासा करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने थाना डी.डी. नगर क्षेत्र के सरोना स्थित राधाकृष्ण मंदिर के पास घटना को अंजाम दिया था।

सुबह टहलते दंपति से पर्स छीनकर फरार हुआ आरोपी

प्रार्थिया चंद्रिका देवांगन, निवासी जिला कबीरधाम, ने थाना डी.डी. नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपनी पुत्री के घर कृष्णा पैराडाइज, सरोना में नाती के जन्मदिन समारोह में शामिल होने आई थीं। 2 जुलाई 2026 की सुबह वह अपने पति के साथ कवर्धा लौटने के लिए पैदल सरोना चौक जा रही थीं। सुबह करीब 6 बजे, राधाकृष्ण मंदिर, सरोना के पास एक अज्ञात स्कूटी सवार ने झपट्टा मारकर उनके कंधे पर टंगा पर्स छीन लिया और के.पी.एस. स्कूल की ओर फरार हो गया। पर्स में सोने के जेवरात और मोबाइल फोन रखा था।

सीसीटीवी और तकनीकी जांच से आरोपी तक पहुंची पुलिस

घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला और डीसीपी (पश्चिम क्षेत्र) संदीप पटेल ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसके बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना डी.डी. नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की।

टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज, आरोपी के संभावित फरारी मार्ग तथा घटना में प्रयुक्त दोपहिया वाहन से जुड़े साक्ष्यों का सूक्ष्म विश्लेषण किया। तकनीकी डाटा, डाटाबेस और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान शेख अख्तर उर्फ कल्लू के रूप में हुई।

10 लाख के जेवर, मोबाइल और एक्टिवा बरामद

पुलिस ने आरोपी शेख अख्तर उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें उसने वारदात स्वीकार कर ली। उसकी निशानदेही पर सोने का रानी हार, सोने की चेन, झुमका, आयरिंग, एक मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन बरामद किया गया।

जप्त सामान की कुल कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई गई है।

एक दर्जन से ज्यादा मामलों में पहले से आरोपी

पुलिस के अनुसार शेख अख्तर उर्फ कल्लू एक शातिर और आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ रायपुर के टिकरापारा, पुरानी बस्ती, डी.डी. नगर, सरस्वती नगर और कोतवाली थानों में लूट, चोरी, झपटमारी, मारपीट और आर्म्स एक्ट सहित करीब एक दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है।

फिलहाल आरोपी के खिलाफ थाना डी.डी. नगर में अपराध क्रमांक 411/26, धारा 304(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है।

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