मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत, 10 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

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नई दिल्लीदिल्ली की विशेष पीएमएलए अदालत ने कारोबारी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने मामले में आरोपों पर बहस के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।

विशेष न्यायाधीश सुशांत चांगोत्रा ने 50 हजार रुपये के जमानत बांड पर रॉबर्ट वाड्रा को राहत देते हुए कहा कि जब आरोपी जांच में सहयोग कर रहा हो और अदालत की प्रक्रिया का पालन कर रहा हो, तब उसकी स्वतंत्रता पर अनावश्यक प्रतिबंध उचित नहीं है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि यदि आरोपी को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया और वह समन के जवाब में अदालत में उपस्थित हुआ है, तो उसे हिरासत में लेने का प्रश्न नहीं उठता। अदालत ने धारा 88 दंड प्रक्रिया संहिता और धारा 91 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जमानत बांड स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी।

यह मामला हरियाणा के शिकोहपुर गांव में हुए एक भूमि सौदे से जुड़ा है। Enforcement Directorate का आरोप है कि वाड्रा की कंपनी ‘स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड’ ने वर्ष 2008 में लगभग 3.5 एकड़ जमीन 7.50 करोड़ रुपये में खरीदी थी, जबकि कंपनी के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। जांच एजेंसी का दावा है कि वास्तविक भुगतान नहीं किया गया और बिक्री दस्तावेजों में गलत जानकारी दी गई।

ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि जमीन की कीमत कम दिखाकर स्टांप शुल्क की चोरी की गई। एजेंसी ने 58 करोड़ रुपये को कथित अपराध से प्राप्त आय बताया है और करीब 38.69 करोड़ रुपये मूल्य की 43 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को मामले की आगे की जांच से संबंधित स्थिति रिपोर्ट अगली तारीख तक प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।

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